पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई, जानिए अब क्या है आपके पास विकल्प
भारत में पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है. पैन को आधार से जोड़ने के कई फायदे हैं
लेकिन देश में अब लाखों लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पैन यानी स्थायी खाता नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है
पैन को आधार से लिंक कराने के लिए सरकार की ओर 30 जून 2023 आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी जो अब खत्म हो गई है
इसके बाद भी अगर आप पैन काइस्तेमाल करते हैं, तो आपको 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा
30 जून 2023 के बाद निष्क्रिय हो चुके पैन कार्ड को दोबाराएक्टिवेट कराने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये एक हजार रुपये का पेमेंट करना होगा
पैन और आधार को लिंक नहीं करने के कारण जिनलोगों का पैन कार्ड एक जुलाई से निष्क्रिय हो गया है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान आईटीआर फाइल करने के समय होगा
आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन की जरूरत पड़ेगी.इसे दोबारा एक्टिवेट करने में 1000 रुपये का भुगतान करना होगा