मालदीव के संविधान के मुताबिक, मालदीव के नागरिक सिर्फ मुसलमान ही हो सकते हैं. यानी यहां के निवासी मुस्लिम हैं.
2008 में बने यहां के संविधान में सुन्नी मजहब पहले है..और नागरिकों का कर्तव्य इस्लाम को संरक्षित और सुरक्षित करना है.
मालदीव का संविधान कहता है कि यहां हिंदू, बौद्ध, सिख या ईसाई नहीं बस सकते. केवल मुस्लिम ही नागरिक हो सकते हैं.
आपको जानकार हैरानी होगी कि मालदीव 12वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं के अधीन था. मगर आज ये 100% मुस्लिम मुल्क है.