दिवाली पर पटाखों को लेकर दिल्ली-NCR समेत देश में ये है SC की गाइडलाइन
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पटाखों को लेकर उसकी गाइडलाइंस पूरे देश के लिए है
ऐसे में आइए जानते हैं कि पटाखों पर क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 साफ कर दिया था कि पटाखों पर पूरी तरह से रोक नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध है जिसमें बेरियम सॉल्ट होता है
गाइडलाइंस के मुताबिक, दिवाली पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं
जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर की रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की छूट है
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री का आदेश दिया है
दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में पटाखों को प्रदूषण का कारण मानते हुए अब तक कई बार याचिका दाखिल की जा चुकी है
वहीं इसे लेकर राज्य सरकारों द्वारा भी आदेश जारी होते रहे हैं