गलत अकाउंट में कर दिया पेमेंट, इस नंबर पर करें शिकायत मिलेंगा पूरा पैसा
कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते टाइम अनजाने में बैंक अकाउंट नंबर गलत टाइप हो जाता है.
इसकी वजह से आपके सारे पैसे पर गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं.
ये गलती किसी से भी हो सकती है जरूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए.
यहां हम आपको बताएंगे कि यूपीआई और नेट बैंकिंग के दौरान अगर गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं तो क्या करना चाहिए.
गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर घर बैठे एक नंबर पर कॉल करना होगा, इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर फार्म भरें.
ध्यान दें कि शिकायत गलत पेमेंट होने के 3 दिन के अंदर करनी होगी. अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले गए हैं तो 48 घंटे के भीतर रिफंड लेने का आसान प्रोसेस ये है.
जब भी आप यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट नंबर पर पेमेंट कर देते हैं तो सबसे पहले 18001201740 पर मामले की शिकायत करें.
अगर आपका बैंक आपकी मदद करने से मना कर देता है तो इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.
ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी दूसरे अकाउंट में चली जाती है तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर की शिकायत पर गौर करें और 48 घंटे के भीतर रिफंड करे.