New Telecom Bill 2023: India में अब फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल, 50 लाख रु जुर्माना का प्रावधान होगा

मोदी सरकार ने आज टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास करा लिया है, आइए जानते हैं कि आपकी जिंदगी में इससे क्या असर पड़ेगा

नए टेलीकम्युनिकेशन बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है

नया कानून बनने पर लोगों को कोई सिम कार्ड खरीदने के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी

कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा

यानी, युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी

यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है

इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की भी यह बिल जगह लेगा

ये (नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023) देश में TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा

इस बिल से लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव आएगा