यूपी में बाइक-स्कूटी चलाते दिखे बच्चे तो पैरेंट्स को होगी जेल
उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लग गया है.
यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है, तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा.
एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.
इस आदेश की अवहेलना करना उसके साथ उसके माता पिता के लिए भी भारी पड़ सकता है.
यूपी परिवहन आयुक्त ने इस सिलसिले में सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया था, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है.
इसके तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे.
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर वे दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं.
केजीएमयू और लोहिया संस्थान के विशेषज्ञों के माध्यम से आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 40 फीसदी नाबालिग बच्चे होते हैं. जिनकी आयु 12 से 18 साल के बीच की होती है.