Ram Mandir की मदद से आप बचा सकते हैं Tax! बस करना होगा ये काम

राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ गया है. मंदिर को दीपों, रंग-बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया है. 

लेकिन सबसे खास बात क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की मदद से आप टैक्स बचा सकते हैं? जानें कैसे 

आइए पहले समझते हैं कैसे राम मंदिर के लिए पैसे डोनेट किए जा सकते हैं और आपको कैसे टैक्स में छूट मिलेगी.

भारत सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया है. 

आप इस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जानकर राम मंदिर के लिए पैसे दान कर सकते हैं. आप वहां पर कई तरीकों से दान कर सकते हैं.

आप पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं या यूपीआई कर सकते हैं. एनईएफटी, आईएमपीएस, डिमांड ड्राफ्ट और चेक के जरिए भी आप भुगतान कर सकते हैं. 

अगर आप पेमेंट गेटवे से भुगतान करते हैं तो आपको डोनेशन रिसीप्ट तुरंत मिल जाएगी, लेकिन बाकी तरीकों से भुगतान करने पर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रिसीप्ट मिलेगी.

ऐसे में आपको रिसीप्ट हासिल करने के लिए करीब 15 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है कि मंदिर के रिपेयर या रिनोवोशन के लिए ट्रस्ट में दिए गए दान के 50 फीसदी पर सेक्शन 80जी (2) (बी) के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं. 

हालांकि, अगर आप कैश में डोनेशन करते हैं तो 2000 रुपये से अधिक के दान पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा.