ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका, होती रहेगी पूजा
ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली
व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी और मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी
सुनवाई होने तक पूजा पर रोक नहीं है
6 फरवरी को ही वाराणसी की जिला अदलात में ASI की रिपोर्ट पर भी सुनवाई होगी
वहीं, हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है
साथ ही साथ निर्देश दिया है कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए
कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि जब कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया गया तब आपने विरोध नहीं किया
यही तर्क मुस्लिम पक्ष के लिए भारी पड़ा है
मस्जिद समिति से अपनी अपील में संशोधन करने और जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने को कहा है