21 साल उम्र तयः अब तक तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 साल थी. लेकिन बिल को संशोधित कर इस उम्र को 21 साल कर दिया गया है. यानी, 21 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू नहीं बेच सकते.
इन जगहों पर बिक्री नहींः स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, चाइल्डकेयर सेंटर, हेल्थ सेंटर, मंदिर, मस्जिद और पार्क के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी. ऐसी जगहों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा.
संशोधित कानून में सजा और जुर्माने को भी सख्त कर दिया गया है. किसी प्रतिबंधित जगह या 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू या सिगरेट बेचने पर 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.
इसके अलावा हुक्का बार खोलने या चलाने का दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.