रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि फास्टैग अकाउंट्स को बैंक के बीच में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. ऐसे में जिस किसी के पास पेटीएम का फास्टैग है वो अपना अकाउंट बंद करके अपना पैसा वापस ले लें.
अगर आप पेटीएम का फास्टैग नहीं बदलते हैं तो बैलेंस खत्म होने की स्थिति में आपको कैश से भुगतान करना पड़ेगा. तब आपको दोगुना टोल चार्ज देना पड़ेगा.
बता दें, मौजूदा समय में कुल 32 बैंक हैं जो फास्टैग इश्यू कर सकते हैं. NHAI ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को अपने बैंक से सम्पर्क कने की सलाह दी है.
NHAI ने 39 बैंकों और और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs) की नई लिस्ट जारी की है जहां से आप अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग खरीद सकते हैं. .