Kejriwal को मिली अंतरिम जमानत, जानें क्या होता है इसका मतलब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवार को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. अब केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकेंगे. 

21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल की गिरफ्तारी हुई थी. 1 अप्रैल से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. 

अरविंद केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर काफी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया. 

दिल्ली के CM को राहत मिलने के बाद से ही लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर अंतरिम जमानत क्या होती है. 

बता दें अंतरिम जमानत वो होती है जो तय समय के लिए दी जाती है. यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी जाती है.

जब अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो जाती है तो आरोपी को बिना वॉरेंट के गिरफ्तार किया जा सकता है.

अंतरिम जमानत को रद्द नहीं किया जाता. हालांकि, इसकी अवधि खत्म होने पर अंतरिम जमानत को बढ़ाया जा सकता है. 

अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ेगी या नहीं यह आरोपी की तरफ से दिया जाने वाले तर्क और कोर्ट के राजी पर निर्भर है. 

दिल्ली के छठे चरण तरण का मतदान 25 मई को है इससे पहले केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की बात है.