कौन देते हैं जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट?

लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणाना होने के बाद उम्मीदवारों के हार-जीत के फैसले भी हो गए. 

इस बार के लोकसभा चुनाव में एनजीए गठबंधन से जहां 291 उम्मीदवार संसद सदस्य की शपथ लेने वाले हैं.

जबकि, INDI एलायंस के 234 प्रत्याशी अपने-अपने लोकसभा सीट से संसद पहुंचने वाले हैं. 

इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को 240 सीटें ही हासिल हो सकीं.

फिर भी, प्रधानमंत्री ने चुनाव-परिणाम आने के बाद कहा कि केंद्र में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं. इस सीट से पीएम मोदी ने जीत की हैट्रिक लगाई है.

प्रधानमंत्री मोदी को इस बार 6,12,970 वोट मिले. जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को अजय राय को 4,60,457 मत मिले. 

इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,513 वोटों से जीत हासिल की है. वहीं, वाराणसी सीट से तीसरे नंबर पर बसपा के अतहर जमाल लारी रहे. उन्हें 33766 वोट से संतोष करना पड़ा.

संसदीय चुनाव जीतने के बार किसी भी दल के प्रत्याशी को चुनाव आयोग द्वार जीत का सर्टिफिकेट दिया जाता है. 

कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 63 के मुताबिक, चुनावी नतीजों के बाद मतदान केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर जीतने वाले उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान करता है. 

ऐसे में वाराणसी सीट डेढ़ लाख से अधिक वोटों से जीतने वाले पीएम नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ही जारी किया गया होगा. 

जीत का सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही किसी भी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो पाती है.