आप इस तरह किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं कन्फर्म रेलवे टिकट, जानें तरीका

भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन कंफर्म करने को लेकर लोग अक्सर परेशान रहते हैं. कई बार लोग परिवार के साथ कहीं जाने का प्लान करते हैं, लेकिन कंफर्म टिकट होते हुए भी नहीं जा पाते हैं.

ऐसे में आप टिकट को कैंसिल करने के बजाय, किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि ये टिकट केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही शेयर किया जा सकता है.

आप अपने माता-पिता, बहन, भाई, बेटा-बेटी, पति-पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं.

इस सेवा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को ट्रेन खुलने से कम से कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होगा. टिकट ट्रांसफर का लाभ प्रति व्यक्ति केवल एक बार ही लिया जा सकता है.

अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही किसी को टिकट ट्रांसफर कर दिया है तो वह दूसरी बार इस सेवा का लाभ नहीं ले सकता है.

वैसे व्यक्ति जो टिकट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उन्हें रेलवे को कुछ डॉक्टूमेंट्स दिखाने होंगे.

इसके लिए दोनों पैसेंजर के आईडी कार्ड, ब्लड रिलेशन कॉपी और टिकट की कॉपी नजदीकी पीआरएस (PRS) काउंटर में जमा करना होगा.

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, इसके लिए सबसे पहले टिकट का प्रिंट आउट निकाल लें.

जिस व्यक्ति को आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले.

इन सभी चीजों को लेकर नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं. इसके बाद काउंटर से टिकट ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन भरें.

भारतीय रेलवे के दिशा-निर्देश के अनुसार टिकट ट्रांसफर करने की समय सीमा अलग-अलग हो सकती है.

रेलवे के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें ट्रेन शेड्यूल होने के 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी.

किसी शादी समारोह, उत्सव या व्यक्तिगत मामलों में टिकट ट्रांसफर के लिए ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले रिक्वेस्ट डालना होगा.