आपको मालूम है गाड़ी पर क्या-क्या लिखने पर कटता है चालान? यहां जान लीजिए 

आपने सड़क पर बहुत से ट्रकों पर या और अन्य वाहनों पर अलग-अलग तरह की शायरी लिखी देखी होगी. जिनमें से कई वाहनों पर रोमांटिक, तो कई पर अश्लील शायरी लिखी होती है.

लेकिन अगर कोई इस तरह की शायरी शायरी लिखता है, तो अच्छा खासा चलन कट सकता है. कन्नौज पुलिस ने हाल ही में इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई की है.

बता दें कन्नौज पुलिस ने कई वाहनों चालकों को रोक कर उनके ड्राइवरों को इसके बारे में हिदायत दी कि वाहनों पर इस तरह की शायरी लिखना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अवैध है.

ऐसा करने पर चालान किया जाएगा. जहां पुलिस ने कई लोगों को सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दिया तो वहीं कुछ के पुलिस ने चालान भी काटे.

बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द लिखना अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लघंन है.

ऐसा करने पर वाहन चालक का चालान किया जा सकता है. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तहत वाहनों पर जाति या फिर धर्म से जुड़े शब्द लिखना या कोई स्टिकर लगाना गैरकानूनी है.

इसके लिए आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

इसके अलावा जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए साल 2023 से मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई चीज लिखना भी गैरकानूनी है.

ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.