बैंक में खाता खोलने से लेकर लोन लेने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक में पैन कार्ड में पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है.

पैन कार्ड पर  10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या दर्ज होती है. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. 

लेकिन यही पैन कार्ड आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकती. अगर किसी के पास भी दो पैन कार्ड होते हैं. तो उसपर कार्रवाई की जा सकती है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड बनाने या रखने की अनुमति नहीं है.

प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक पैन कार्ड जारी करवा सकता है और यह किसी को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है.

आपको बता दें ऐसे में अगर आपके पास एक से अधिक पैन रखते हैं तो यह इनकम टैक्स के नियमों का उल्लंघन है और आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर किसी के पास दो पैन कार्ड हैं तो फिर उसको डुप्लीकेट पैन कार्ड सरेंडर करना होता है.

डुप्लीकेट पैन कार्ड को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से वापस किया जा सकता है. अगर कोई जानबूझकर दो पैन कार्ड रखता है. तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है.

यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आईटी विभाग उनके खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है. 

इस धारा के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.