भूलकर भी एयरपोर्ट पर न करें इन शब्दों का इस्तेमाल, वरना जाना पड़ सकता है जेल
एयरपोर्ट पर प्लेन हाईजैक, आतंकवाद से संबंधित शब्द, बम, एक्सप्लोसिव शब्दों का इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है.
कोई भी यात्री अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इतना ही नहीं कार्रवाई के दौरान सुरक्षाकर्मी उसे जेल में भी भेज सकते हैं.
भारत में कई बार ऐसे मामले आते हैं, जब सुरक्षाकर्मी जांच करते हैं. उस वक्त कुछ यात्री मजाक में बोलते हैं कि बम थोड़ी लेकर जा रहे हैं. या अन्य आतंकी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.
उनकी इस हरकतों के कारण उनके खिलाफ भारतीय कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है.
कुछ मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 182 (किसी लोक सेवक को गलत जानकारी जिसकी वजह से वो अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या परेशान करने के लिए प्रेरित हो)
और धारा 505(1)(b) (जनता में भय पैदा करने के इरादे से अफवाह फैलाना) और धारा 268 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत कार्रवाई हुई है.
अब सवाल ये है कि दूसरे देशों के एयरपोर्ट पर किन शब्दों पर प्रतिबंध होता है.
टर्की की पेगासस एयरलाइन्स ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तैयार की गई लिस्ट के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन शब्दों में टेररिस्ट, बम, मिसाइल, वेपन (गन) और फायर शामिल हैं.
देश के हिसाब से ये बदल भी सकते हैं. जैसे अमेरिका में 9/11 हमलों का जिक्र करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है.
वहीं थाईलैंड की एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अप्रैल, 2023 में अपने फेसबुक पेज पर इन्फोग्राफिक्स पोस्ट किए थे.
इनमें एयरपोर्ट पर कुछ शब्दों को खासतौर से इस्तेमाल नहीं करने को कहा था. जिसमें बम, एक्सप्लोसिव, हाईजैक और टेररिस्ट अटैक शब्द शामिल था.