हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर, SC ने लगाई रोक

हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के HC के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा है.

कोर्ट का कहना है कि 7 दिनों के अंदर 50,000 लोगों को विस्थापित नहीं किया जा सकता.

SC ने कहा कि रेलवे को इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि भले ही यह आपकी जमीन हो, कुछ लोगों ने कहा है कि वो 1947 से पहले से हैं.

याचिकाकर्ताओं की वकील लुबना नाज ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा.

इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.