लेकिन क्या आप जानते हैं दुकान पर ऐसा लिखना ही गलत है. ऐसा इसलिए क्योंकि दुकानदारों का यह फैसला राइट ऑफ कंज्यूमर यानी ग्राहकों के अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन है.
उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार, दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से इंकार नहीं कर सकता. गुजरात सरकार ने तो अब इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है
इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन खुद से नियमों को नहीं बना सकता है. अगर व्यापारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा भी हो सकती है.