जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान पर जाते हैं तो कई जगह पर लिखा हुआ देखा होगा कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा. 

लोग जब भी ऐसी दुकानों से शॉपिंग करते हैं तो यही सोचते हैं कि कपड़ा या सामान अभी अच्‍छे से चेक कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में ये वापस नहीं होगा. 

लेकिन क्या आप जानते हैं दुकान पर ऐसा लिखना ही गलत है. ऐसा इसलिए क्योंकि दुकानदारों का यह फैसला राइट ऑफ कंज्यूमर यानी ग्राहकों के अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन है. 

उपभोक्‍ता संरक्षण कानून के अनुसार, दुकानदार बेचे गए सामान को वापस लेने से इंकार नहीं कर सकता. गुजरात सरकार ने तो अब इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है

सर्कुलर में कहा गया है कि ग्राहक को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसे किसी दुकान या मॉल से खरीदा गया था. 

इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन खुद से नियमों को नहीं बना सकता है. अगर व्यापारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है और सजा भी हो सकती है.

अगर कोई दुकानदार रिटर्न या फिर रिप्लेस करने से इनकार करता है तो आप उसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम कर सकते हैं. 

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कहा गया है कि अगर कोई सामान खराब है तो 15 दिन के अंदर इसे वापस किया जा सकता है.

ग्राहक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो खराब सामान के बदले पैसा रिफंड मांग सकता है या फिर रिप्लेस के लिए बोल सकता है.

अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप इसकी शिकायत 1800114000 पर कर सकते हैं. इस पर आपको दुकान का पता और बाकी सभी जानकारी देनी होगी.