बैंकों की तरफ से दिए गए लॉकर आपके कीमती सामान को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है. इसमें आप अपनी कीमती वस्तुएं सुरक्षित रख सकते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं हर चीज इसमें रखने की अनुमति नहीं होती है. जी हां...भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक इसमें कुछ चीजों की मनाही होती है.

ऐसे में आइए जानते हैं क्या हैं भारतीय रिजर्व बैंक के रिवाइज्ड नियम और आप अपने बैंक लॉकर में क्या-क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते?

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंक लॉकर में आप ज्वैलरी और डॉक्युमेंट्स जैसी कीमती चीजें स्टोर की जा सकती हैं. आपकी ये चीजें पूरी तरह सेफ हैं.

वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट के अनुसार सबसे पहले तो आप लॉकर में कैश या करंसी नहीं रख सकते हैं.

इसके अलावा किसी भी बैंक लॉकर में हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स जैसी चीजें नहीं रखी जा सकती हैं.

अगर कोई सड़ने वाली चीज है तो उसे भी लॉकर में नहीं रखा जा सकता.

कोई रेडियोएक्टिव मटीरियल या कोई अवैध चीज या कोई ऐसी चीज, जो भारतीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित है, उसे भी बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता.

ऐसा कोई मटीरियल बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता है, जिससे बैंक को या उसके किसी ग्राहक को खतरा हो सकता हो.

बैंक लॉकर को खोलने के लिए दो चाबियां लगती हैं. एक चाबी ग्राहक के पास होती है और दूसरी बैंक मैनेजर के पास. जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेंगी, लॉकर नहीं खुलेगा.