क्या भारत के 'AADHAAR' की तरह पाकिस्तान में भी चलता है कोई कार्ड? जानें

भारत की तरह पाकिस्तान में भी नागरिकों के लिए एक पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसे NADRA कार्ड कहा जाता है.

NADRA का मतलब है 'नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी' और यह भारत के आधार कार्ड जैसा ही काम करता है.

पाकिस्तान में यह कार्ड नागरिक की पहचान की पुष्टि करता है और इसका उपयोग विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं के लिए किया जाता है.

पाकिस्तान का राष्ट्रीय पहचान पत्र, जिसे CNIC (कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड) भी कहा जाता है, में नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी और 13 डिजिट का नंबर होता है.

यह कार्ड नागरिक की तस्वीर और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन से भी जुड़ा होता है.

भारत के आधार कार्ड की तरह ही NADRA कार्ड से भी पाकिस्तान के नागरिकों की पूरी जानकारी एक क्लिक में प्राप्त की जा सकती है.

भारत के आधार की तरह, इसमें नागरिक के बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी भी जुड़ी हो सकती है.

भारत में 5 साल से छोटे बच्चों का भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान में यह कार्ड सिर्फ 18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए होता है.

पाकिस्तान सरकार ने NADRA कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, ताकि हर नागरिक की पहचान सही तरीके से की जा सके.