चलती ट्रेन में यात्री की मौत होने पर मुआवजा मिलेगा या नहीं? जानिए IRCTC का नियम

भारतीय रेलवे (Indian Railways) देशभर के लोगों के लिए सबसे मशहूर यात्रा साधनों में से एक है. लाखों यात्री हर दिन ट्रेन से सफर करते हैं.

ट्रेन में लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं . साथ ही रेल यात्रा के दौरान कई नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है. 

रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह के रिफंड और मुआवजे की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को मुश्किल वक्त में सहायता मिल सके.

इन्हीं में से एक नियम यह भी है कि अगर ट्रेन में कोई यात्री यात्रा के दौरान बीमार होकर दम तोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या रेलवे मुआवजा देता है या नहीं?

ज्यादातर मामलों में जब ट्रेन हादसा होता है, जैसे ट्रेन पटरी से उतर जाए या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और उसमें यात्री की मौत हो जाए, तब रेलवे मुआवजा देता है.

लेकिन अगर कोई यात्री सफर के दौरान नेचुरल कारणों या बीमारी से चल मृत्यु हो जाती है, तो रेलवे उसे मुआवजा नहीं देता.

नियम के मुताबिक, केवल तब ही मुआवजा दिया जाएगा जब किसी की जान रेलवे की लापरवाही या कर्मचारियों की गलती से गई हो.

यानी अगर यात्रा के दौरान किसी बीमारी की वजह से किसी यात्री की मृत्यु हो जाए, तो रेलवे इसे अपनी जिम्मेदारी में नहीं मानता और ऐसी स्थिति में मुआवजा नहीं दिया जाता.