जानिए, कौन करता है उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान?

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

इसके बाद निर्वाचन आयोग (EC) ने तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू की, जिसमें निर्वाचक मंडल की सूची तैयार करना और रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करना शामिल था 

 कौन डालता है वोट? उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं

 मतदान कब और कैसे होगा? निर्वाचन आयोग ने 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान निर्धारित किया है. यह चुनाव गुप्त मतदान की प्रक्रिया से संपन्न होगा, जिसमें सांसदों से उनकी प्राथमिकता के आधार पर वोट प्राप्त किए जाते हैं

निर्वाचन अधिकारी  के रूप में आमतौर पर संसद के महासचिव को नियुक्त किया जाता है. इन सभी निगरानी और नामांकन प्रक्रिया चयन आयोग द्वारा पर्यवेक्षण में की जाती है

चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि निर्वाचन अपने निर्धारित समय से पहले कराया जाएगा और नियमों के अनुकूल किया जाएगा 

इस प्रकार उपराष्ट्रपति चुनाव एक संवैधानिक और निर्वाचक‑सदन आधारित प्रक्रिया है, जिसमें राज्यसभा मतदाताओं में मनोनीत सदस्य भी योगदान करते हैं, लेकिन विधानसभा या आम जनता का मतदान नहीं होता