फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर यात्रियों को मिलते हैं ये अधिकार

कई बार यात्री एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं इसके बाद फ्लाइट लेट या कैंसिल हो जाती है

ऐसे में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है

अगर किसी एयरलाइंस कंपनी की लापरवाही के कारण फ्लाइट देर या रद्द होती है तो ऐसे में कंपनी को हर्जाना देना पड़ सकता है

DGCA के नियम के अनुसार अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट को रिशेड्यूल करती है

उसे इसकी जानकारी 24 घंटे पहले देनी होगी

इसके साथ ही कंपनी को पैसेंजर के लिए दूसरी फ्लाइट या रिफंड की व्यवस्था करनी होगी

फ्लाइट में 4 घंटे से ज्यादा देरी पर यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से मुफ्त में खाने पीने की चीजें भी देनी होगी

अगर फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लेट है तो यात्रियों को फ्री में होटल में ठहरने की व्यवस्था भी एयरलाइन को करनी होगी

आपकी फ्लाइट छूटती है तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को 5 हजार से लेकर 10 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है