प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 15 अगस्त के दिन ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा फहराने की अपील की है. 

हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराकर देशवासी अपनी सेल्फी ‘harghartiranga.com’ पर अपलोड कर सकते हैं. 

लेकिन इस पहले जान लीजिए कि तिरंगा फहराने के लिए क्या नियम होते हैं और नियम का पालन नहीं करने पर क्या होता है. 

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को उल्टा प्रदर्शित करना/फहराना नहीं चाहिए और यह कटा-फटा या अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए.

तिरंगे के साथ किसी अन्य झंडे को उससे ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तिरंगा ज़मीन को न छुए.

भारतीय ध्वज संहिता के अनुच्छेद 2.2 के मुताबिक कोई भी आम नागरिक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है.

इसके अलावा ध्वज संहिता कहती है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी अन्य ध्वज या ध्वजों के साथ एक ही स्तंभ पर नहीं फहराया जाना चाहिए.

बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को रोकने के मकसद से सजा के प्रावधान किए गए हैं. 

इसके मुताबिक जो व्यक्ति तिरंगे का अपमान करेगा, उसे 3 साल तक की जेल,जुर्माना या फिर दोनों सजा मिल सकती है.