बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 में भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान को रोकने के मकसद से सजा के प्रावधान किए गए हैं.
इसके मुताबिक जो व्यक्ति तिरंगे का अपमान करेगा, उसे 3 साल तक की जेल,जुर्माना या फिर दोनों सजा मिल सकती है.