अगर चुनाव में सबसे अधिक वोट 'NOTA' को मिले तो क्या होगा? जानें नियम
भारत में मतदान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है 'नोटा', जिसका हिंदी में अर्थ है 'इनमें से कोई नहीं'.
इससे मतदाताओं को ईवीएम में यह बताने का विकल्प मिला कि वे किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं.
वे उनको वोट नहीं देंगे. नोटा को नेगेटिव वोट भी कहा जाता है.
ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा तो क्या होगा और इसका नियम क्या है?
अभी चल रहे लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत में बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध विजेता घोषित किया गया.
मौजूदा नियमों के तहत अगर मतदान में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो नोटा के बाद सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा.
उदाहरण के तौर पर A उम्मीदवार को 100 वोट मिले, B उम्मीदवार को 200 वोट मिले और नोटा को 700 वोट मिल गए तो नियम के मुताबिक 200 वोट पाने वाले B को जीता माना जाएगा.
नोटा को लागू हुए 11 साल हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक फैसले के बाद इसे चुनाव आयोग ने पूरे देश में लागू किया था.
पॉलिटिकल पार्टियों को अपने उम्मीदवार के बारे में सोचने के लिए ये विकल्प लाया गया.