चुनाव परिणाम आने के बाद अब EVM का क्या होगा? कौन करता है उम्मीदवारों के हार-जीत का ऐलान
लोकसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं. इस बार के संसदीय चुनाव में एनडीए गठबंधन को 291 सीटें मिली हैं. जबकि, INDI एलायंस ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है.
लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से एक बात को साफ हो गई है कि बीजेपी इस बार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े से 32 सीट पीछे रह गई.
4 जून को लोकसभा चुनाव से परिणाम आने के बाद सवाल उठता है कि आखिर वोटिंग मशीन EVM का क्या होगा. चलिए जानते हैं कि ईवीएम में कैद एक-एक गिनती होने के बाद इसका क्या होगा.
चुनाव परिणाम आने के बाद अगर किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट को लगता है कि डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो वह री-काउंटिंग यानी दोबारा मतगणना की मांग कर सकता है.
हालांकि, चुनाव आयोग के मुताबिक, जब तक आधिकारिक तौर पर परिणाम की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं कर सकता है.
कंडक्ड ऑफ इलेक्शन रूल 63 के मुताबिक, मतों की गितनी पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोट का डाटा रिजल्ट शीट में भरते हैं. इस प्रक्रिया के बाद ही रिजल्ट की घोषणा की जाती है.
फिर, जीते हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दिया जाता है. उम्मीदवारों के हार-जीत का ऐलान रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं.
काउंटिंग पूरी होने के बाद जब परिणाम आ जाते हैं तो EVM को दोबारा स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है.
चुनाव नियम के मुताबिक, 45 दिनों तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखना अनिवार्य है.
जब यह प्रॉसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद ईवीएम को दूसरे स्टोर में शिफ्ट कर दिया जाता है.