कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ(EPFO) कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना चलाता है जिसे ईपीएस-1995 कहा जाता है. 

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 बहुत ही ज्यादा लाभकारी है. यह मुश्किल के समय में एक परिवार को आर्थिक रूप से मदद करती है. 

इस योजना के तहत, ईपीएफओ में निवेश करने वाला कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक समेत कई लाभ मिलते हैं.

बता दें कि यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन का 50% उनकी विधवा/विधुर को दिया जाता है. 

ईपीएस 1995 योजना (EPS 95 scheme) के तहत किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति  को न्यूनतम ₹1000 प्रति माह पेंशन दी जाती है. 

इसके अलावा मृतक सदस्य के बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक पेंशन (Children pension) का लाभ मिल सकता है.

सबसे जरूरी बात जान लें कि ईपीएफओ के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को तो पेंशन मिलती ही है. इसके साथ ही उनके दो बच्चों को भी पेंशन मिलती है. 

यह पेंशन उन्हें तब तक मिलती है जब तक वह 25 वर्ष की आयु के न हो जाएं. अगर जिस सदस्य की मृत्यु हुई है उसके 2 से अधिक बच्चे हैं और पहला बच्चा 25 साल से बड़ा है तो इसके लिए भी नियम हैं.

वहीं प्रत्येक बाल पेंशन की राशि विधवा पेंशन की राशि का 25% होता है. इसका मतलब ये है कि यदि मृतक सदस्य की पत्नी/पति को 1000 पेंशन दिया जा रहा है तो उनके हर बच्चे को ढाई सौ रुपए पेंशन मिलेगी.