ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आधार बनवाने जैसे कामों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा
बता दें कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा
मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बारे में जानकारी दी थी.
केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि मूल अधिनियम में इसकी स्थापना के बाद से संशोधन नहीं किया गया था
अब सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और इसे और अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए संशोधन की आवश्यकता थी