भारत में काम कर रहे सभी कर्मचारियों के पास पीएफ यानी Provident Fund खाता होता है, जिसमें उनकी मासिक सैलरी का 12 प्रतिशत जमा होता है.

वहीं पीएफ यानी Provident Fund खाते का संचालन भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है.

यह एक बचत खाते की तरह होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा अंतर यह है कि आप बचत खाते से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, जबकि पीएफ खाते में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है.

इस खाते में जमा की गई राशि को आप जरूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं, और यह सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है.

कई बार पीएफ खाते से लिंक्ड बैंक खाता बंद हो जाता है या उसमें बैलेंस माइनस हो जाता है. ऐसे में आप अपने पीएफ खाते में दो बैंक खाते जोड़ सकते हैं.

इसके लिए आपको EPFO के मेंबर्स पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाना होगा.

फिर, वहां लॉगिन करने के लिए अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपको मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है.

इसके बाद, आपको "मैनेज" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ड्रॉपडाउन मेनू से "KYC" को चुनना होगा. यहां आपको अपना दूसरा बैंक खाता जोड़ने का विकल्प मिलेगा.

इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको बैंक खाता संख्या और IFSC कोड जैसी जानकारी भरनी होगी.

जैसे ही आपका दूसरा बैंक खाता सक्रिय हो जाता है, आप उसे अपने पीएफ खाते के लिए उपयोग कर सकते हैं और उसमें राशि ट्रांसफर कर सकते हैं.

ध्यान दें कि यह केवल वही बैंक खाता जो KYC हुई होगी और जो खाता एक्ट‍िव होगा, वही इसमें जुड़ सकता है.