क्या आप जानते हैं मौत की किन वजहों पर नहीं मिलता Insurance का पैसा? यहां जानें
टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीधारक की मौत के बाद क्लेम अमाउंट परिवार के लिए आर्थिक तौर पर सबसे बड़ा सहारा होता है. परिवार को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए लोग टर्म प्लान लेते हैं.
आज के दौर में इंश्योरेंस हर किसी के लिए जरूरी है. लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब बीमा कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं. इसके पीछे गलती पॉलिसीधारक की होती है.
केवल टर्म प्लान (Term Plan) ले लेने से नहीं होता है, उसके नियमों को भी पालन करना पड़ता है. टर्म प्लान में हर तरह से मौत पर बीमा राशि नहीं मिलती है.
इसलिए अगर आपने पॉलिसी ली है या लेने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी पड़ताल कर लें, ताकि बाद में परिवार को आर्थिक संकट से जूझना न पड़े.
अगर नशे की हालत में ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना में मौत पर क्लेम मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं. अक्सर ड्रग्स या शराब के ओवरडोज से मौत के मामले में भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है.
अगर किसी पॉलिसीधारक की मौत प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या फिर तूफान आदि से होती है तो नॉमिनी को इश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाता.
अगर पॉलिसीधारक की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त किसी वजह से हो जाती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को मुआवजा नहीं मिलता.
अगर पॉलिसीधारक की मौत किसी खतरनाक गतिविधियों से होती है तो इस स्थिति में नॉमिनी को पैसा नहीं मिलता है.
वहीं पॉलिसी लेने के बाद निर्धारित समय में आत्महत्या करने और पॉलिसी लेने से पहले हुई बीमारियों से मौत होने पर पैसा नहीं मिलता है.