ट्रेन छूट जाने पर कैसे मिलेगा टिकट का पूरा पैसा? जानें रेलवे का ये नियम
भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को लिए हमेशा इस बात की फिक्र लगी रहती है कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए.
ट्रेन टिकट कंफर्म होने के बाद भी कभी-कभी यात्री ट्रेन छूट जाने की वजह से सफर नहीं कर पाते है.
इसमें कभी-कभी तो यात्रियों के कुछ पर्सनल कारण भी होते है.
लेकिन अगर ट्रेन छूटने की वजह भारतीय रेलवे खुद हो तो ऐसी स्थिती में क्या होगा आइए जानते हैं.
आपने कनेक्टिंग ट्रेन का टिकट बुक किया है और अगर पहली ट्रेन की देरी से चलने की वजह से ट्रेन छूट जाती है, तो ऐसे मौकों के लिए रेलवे ने नियम बनाया है.
IRCTC के नियम के अनुसार अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप पैसे वापस पा सकते हैं.
रेलवे कनेक्टिंग यात्रियों को कनेक्टिंग ट्रेनों के लिए PNR लिंक करने की अनुमति देती है, जिससे आसान और जल्दी रिफंड मुमकिन हो जाता है.
टिकट बुक करते वक्त किए गए पेमेंट का पूरा पैसा वापस पाने के लिए यात्रियों को TDR फॉर्म भरना होगा.
कनेक्टिंग ट्रेन के छूट जानें के बाद टिकट कैंसिल नहीं करवाया जा सकता है ऐसी स्थिती में सिर्फ TDR के जरिए ही यात्रा कैंसिल करते हुए पैसा वापस लिया जा सकता है.