ATM से निकला है फटा हुआ नोट तो चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं एक्सचेंज
बैंकों की तरफ से भी जगह-जगह ATM मशीनें लगाई गई हैं. लेकिन ये ATM मशीनें कभी-कभार फटे पुराने नोट भी हमें दे देती हैं.
इस स्थिति में आपको चिंतित होने के जरूरत नहीं है. बस आपको उस नोट को लेकर बैंक जाना है
क्योंकि इस तरह के फटे नोटों को बदलने की जिम्मेदारी बैंक की होती है.
भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से कटे-फटे और पुराने नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं.
जिसके अनुसार बैंक ATM से निकली कटे-फटे नोटों को बदलने की मना नहीं कर सकता है.
इन नोटों को बैंक को आसानी से बदलना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं है.
यदि बैंक नोट बदलने से मना करती है तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
सर्कुलर के मुताबिक ATM से निकलने वाले कटे-फटे, पुराने नोटों से लेकर नकली नोटों तक की जिम्मेदारी बैंक की होती है.
रिज़र्व बैंक के अनुसार अगर ATM से निकलने वाले नोट में कमी है तो इसकी जांच बैंक की ओर से कराई जानी चाहिए.