यात्रा के आखिरी समय में अगर टिकट खो जाए या फट जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
भारतीय रेलवे ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है. आइए, हम आपको नियमों के बारे में बताते हैं.
अगर आपका कंफर्म टिकट खो जाता है और आपका सफर करना जरूरी है तो आप खिड़की से डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं.
ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कंफर्म और RAC टिकट पर ही डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है.
अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाने जा रहे हैं तो आपको स्लीपर कैटेगरी के लिए 50 रुपये का चार्ज और अन्य कैटेगरी के लिए 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा.
वहीं कटे हुए या क्षतिग्रस्त हो चुके टिकट के लिए टिकट का 25 फीसदी रकम देनी होगी. कटे हुए टिकट के लिए आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद डुप्लीकेट टिकट बनाया जाता है.
वहीं कंफर्म टिकट और आरएसी टिकट के लिए चार्ट तैयारी होने से पहले ही डुप्लीकेट टिकट बनाया जाता है.
रेलवे के एक और नियम के अनुसार, अगर खोया हुआ टिकट मिल जाता है और डुप्लीकेट टिकट बन गया है तो आप डुप्लीकेट टिकट का रिफंड ले सकते हैं.
हालांकि 20 रुपये या 5 फीसदी की कटौती के बाद रिफंड जारी किया जाएगा. अगर टिकट खो गया है कट गया है तो आप टीटीई से संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी दे सकते हैं.
वहीं डुप्लीकेट टिकट बनवाने के बाद सफर नहीं करना चाहते हैं तो इसे काउंटर पर जाकर वापस कर सकते हैं. रेलवे जांच के बाद आपको रिफंड जारी करेगा.