अगर आप ट्रेन से आए दिन सफर करते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि रेल में किन सामानों को साथ ले जाने पर सख्त पाबंदी है.
इसके अलावा पटाखे, खाली और भरे गैस सिलेंडर, सिगरेट और बारूद ले जाना सख्त मना है. यात्रियों को ट्रेन के डिब्बे या स्टेशन पर सिगरेट पीना मना है.
ट्रेन में मृत मुर्गी और खतरनाक केमिकल साथ में लेकर यात्रा करना मना है. इसके अलावा लगेज के तौर पर एक निश्चित सीमा तक सामान ले जाना ट्रेन में मुफ़्त है.
लेकिन तय लिमिट से ज्यादा सूटकेस व सामान नहीं ले जाया जा सकता है. रेलवे ने इसे लेकर कुछ नियम बनाए हैं. वहीं, यात्रा के दौरान कोई स्कूटर और साइकिल जैसा वाहन भी नहीं ले जा सकते हैं.
यदि कोई यात्री यह नियम तोड़ा है तो उसे तुरंत ब्रेक-वैन से हटा दिया जाएगा. इसके अलावा लगैज स्केल रेट के हिसाब से 6 गुना शुल्क वसूला जाएगा.
अगर कोई यात्री इन नियमों को तोड़ता है, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है, जहां अपराधी को रेलवे अधिनियम की धारा 165 के तहत 3 साल तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.