एटीएम से निकले कटे-फटे और गंदे नोट के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल इसके लिए आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, हर प्रकार के नोट को आसानी से बदला जा सकता है.
आरबीआई के मुताबिक, कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं करेगा. भारतीय रिजर्ब बैंक ने कटे-फटे नोट को बदलने के लिए खास नियम बनाए हैं.
आरबीआई के नियम का इस्तेमाल कर कटे-फटे नोट को बदला जा सकता है. बैंक में नोट बदलने की प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं है. इसका तरीका बेहद आसान है.
एटीएम से जो नोट कटा-फटा निकला हो उसे बैंक में लेकर जाना होगा. बैंक में जाकर एप्लीकेशन लिखना होगा.
एप्लीकेशन में आपको एटीएम से पैसे निकालने की तारीख, समय और जिस ATM से पैसा निकाला है उसका भी नाम लिखना होगा.
इसके साथ ही एटीएम से निकली पर्ची की एक कॉपी भी लगानी होगी. अगर स्लिप ना निकली हो तो मोबाइल पर मिले ट्रांजेक्शन डिटेल्स की जानकारी दी जा सकती है.
बैंक में सारा ब्यौरा देने के बाद हाथों-हाथ उनती कीमत के दूसरे नोट बदलकर दिए जाएंगे. बता दें कि आरबीआई ने 2017 के एक गाइडलाइन में कहा है कि कोई भी बैंक कटे-फटे और गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है.
आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक, कटे-फटे नोटों को पब्लिक सेक्टर के सभी बैंक, आरबीआई इश्यू ऑफिस में या प्राइवेट सेक्टर की चेस्ट ब्रांच में बदले जा सकते हैं.
रिजर्व बैंक के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है. अगर आपके पास कटे-फटे या सड़े-गले नोट हैं तो 10 रुपये से ज्यादा वैल्यू के नोटों को बदला जा सकता है.
कुछ परिस्थितियों में नोटों को नहीं बदला जा सकता है. बुरी तरह से जले हुए, टुकड़े-टुकड़े नोटों को नहीं बदल सकते हैं. अगर कोई कटे-फटे नोटों को बदलने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत केंद्रीय बैंको में की जा सकती है.