लेकिन यही पैन कार्ड आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकती. अगर किसी के पास भी दो पैन कार्ड होते हैं. तो उसपर कार्रवाई की जा सकती है.
डुप्लीकेट पैन कार्ड को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से वापस किया जा सकता है. अगर कोई जानबूझकर दो पैन कार्ड रखता है. तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है.
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आईटी विभाग उनके खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है.