Fastag को लेकर कल यानी 15 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना नहीं होगा रिचार्ज

पेटीएम (Paytm) पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जो बैन लगाया है, वह कल यानी 15 मार्च के बाद लागू हो जाएगा.

NHAI ने पेटीएम फास्टैग धारकों को कहा है कि 15 मार्च से पहले किसी अन्य बैंक का फास्टैग लगा लें. 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग के रिचार्ज पर रोक लगा दी है.  

हालांकि, अगर आपके फास्टैग में बैलेंस है आप इस तय तारीख के बाद भी पेटीएम फास्टैग का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन दोबारा इसे रिचार्ज नहीं कर पाएंगे.

केंद्रीय बैंक के निर्देश के बाद NHAI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को फास्टैग प्रवाइडर्स की लिस्ट से बाहर कर दिया है. 

रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि फास्टैग अकाउंट्स को बैंक के बीच में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. ऐसे में जिस किसी के पास पेटीएम का फास्टैग है वो अपना अकाउंट बंद करके अपना पैसा वापस ले लें.

अगर आप पेटीएम का फास्टैग नहीं बदलते हैं तो बैलेंस खत्म होने की स्थिति में आपको कैश से भुगतान करना पड़ेगा. तब आपको दोगुना टोल चार्ज देना पड़ेगा. 

बता दें, मौजूदा समय में कुल 32 बैंक हैं जो फास्टैग इश्यू कर सकते हैं. NHAI ने पेटीएम फास्टैग यूजर्स को अपने बैंक से सम्पर्क कने की सलाह दी है. 

NHAI ने 39 बैंकों और और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs) की नई लिस्ट जारी की है जहां से आप अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग खरीद सकते हैं. .