फेक जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें? अगर थोड़ी सी गलती हुई तो खाली हो जाएगा जेब
देश में जीएसटी धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा नकली चालान बिल्स के माध्यम से होता है.
2017 में वस्तु और सेवा कर (GST) को लागू करके देश में टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाने का प्रयास किया गया था
जीएसटी के तहत प्रत्येक रजिस्टर्ड बिजनेस को एक चालान जारी करना आवश्यक होता है
जिसमें एक वैध जीएसटीआईएन शामिल होता है, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी, राज्य जीएसटी और राज्य जीएसटी का ब्रेकअप दर्शाएगा.
जीएसटीआईएन(GSTIN) की जाँच के लिए आप आधिकारिक जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जा सकते हैं.
वहां जीएसटीआईएन नंबर की जांच के लिए 'सर्च टैक्सपेयर' को चुनें. यदि जीएसटीआईएन सही है, तो आपको उसके डिटेल पोर्टल पर मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलता है तो वह फेक नंबर है.
जीएसटीआईएन फॉर्मेट को समझकर भी असली और नकली नंबर के बारे में पहचान कर सकते हैं.
15 अंकों का जीएसटीआईएन नंबर होता है. पहले दो अंक स्टेट कोड, अगले 10 अंक सेलर या सप्लायर का पैन नंबर, 13वां अंक उसी पैन धारक की इकाई संख्या, 14वां अंक 'Z' अक्षर, और 15वां अंक 'चेकसम डिजिट' होता है.
आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर 'सीबीईसी मित्र हेल्पडेस्क' और 'रेज़ वेब टिकट' पर शिकायत कर सकते हैं.