आज है ITR वेरिफाई कराने का आखिरी दिन, नहीं किया तो लगेगा भारी जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का फाइनल स्टेप काफी अहम है
फाइलिंग हो जाने के बाद अगला कदम आईटीआर वेरिफिकेशन का होता है
बिना किसी फाइन के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो गई
टैक्सपेयर्स के पास इसे दाखिल करने की तारीख से अपने फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए एक महीने का समय है.
अगर आपने आज यानी 31 जुलाई तक भी वेरिफाई नहीं किया है तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है.
इसको लेकर दो दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया था.
जिसमें लिखा था कि प्यारे करदाताओं, रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपना आईटीआर वेरिफाई करना याद रखें.
डिलेड वेरिफिकेशन से इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार नेट फाइल लगाया जा सकता है.