Train Ticket: ट्रेन की टिकट खो जाए तो क्या होगा? जानें नियम
किसी भी ट्रेन में यात्रा करने के लिए आपके पास वैध टिकट का होना जरूरी है.
रेल ही नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आप बिना यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के नहीं जा सकते.
कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति टिकट लेता है, लेकिन वो गुम हो जाता है.
लेकिन, अगर वह ट्रेन में सवार हो गया तो क्या उसे जुर्माना देना होगा?
वैसे सफर दौरान ट्रेन टिकट खो जाने पर किसी भी यात्री को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है.
यात्री टिकट काउंटर पर जाकर डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकता है.
भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in के अनुसार, डुप्लीकेट टिकट लेने के लिए आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा
अगर रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद कंफर्म टिकट गुम हो जाता है तो किराये का 50 फीसदी भुगतान डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको करना पड़ेगा
अगर किसी यात्री का टिकट कंफर्म होने के बाद फट गया है तो उसे डुप्लीकेट टिकट किराए का 25 फीसदी भुगतान करने के बाद ही मिलेगी