किन लोगों को आईटीआर फॉर्म-1 भरने का नहीं है अधिकार? जानें 

आयकर रिटर्न फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.  इसके बाद आईटीआर भरने की अनुमति पेनल्‍टी के साथ दी जाएगी.

आईटीआर-1 के तहत सैलरी और सिंगल व्‍यक्तियों को अपना आईटीआर भरने की अनुमति देता है

यह इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से सबसे सरल फॉर्म भी कहा जाता है.

हालांकि सभी वेतनभोगी व्यक्ति ITR-1 फॉर्म का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं.

आईटीआर-1 ऐसा व्यक्ति दाखिल नहीं कर सकता जो सामान्य रूप से निवासी नहीं (आरएनओआर) है और एनआरआई है. 

ऐसे लोग भी आईटीआर-1 दाखिल नहीं कर सकते जिनकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक हो.

 साथ ही कृषि आय ₹5,000 से अधिक हो, लॉटरी आदि से आय होती हो, टैक्सेबल कैपिटल गेन होता हो और जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया हो. 

इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को सट्टा संपत्ति या सेवाओं जैसे घुड़दौड़, लॉटरी या अन्य से लाभ हुआ है, तो भी वे आईटीआर-1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं.

अगर किसी व्‍यक्ति को एक से ज्‍यादा घर की संपत्ति से आय होती है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है.