ट्रेन में इन 2 चीजों के अलावा भूल से भी ना करें कुछ चार्ज, जुर्माने के साथ होगी जेल
भारतीय रेलवे में रोजाना करोड़ों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं, जिसमें छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की यात्राएं शामिल होती हैं.
ट्रेन में लोगों को बहुत सी सुविधाएं और सहूलियतें मिलती हैं, जिनसे यात्रियों को सुविधा के दौरान काफी आराम मिलता है.
रेलवे द्वारा अब यात्रियों की सुविधा के लिए बिजली के सॉकेट भी दिए जाते हैं. जिनमें वह अपने फोन और लैपटाॅप चार्ज कर सकते हैं.
लेकिन लोग अब लोग सफर में बहुत से तरह के इलेक्ट्रिक उपकरण लेके चलते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक केटल, प्रेस, मिनी इलेक्ट्रिक फैन, मसाज मशीन.
लेकिन आप ट्रेन के कोच में दिए इलेक्ट्रिक सॉकेट में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
ट्रेन में जो इलेक्ट्रॉनिक साॅकेट होते हैं. उनमें 110 वोल्ट की DC सप्लाई काफी होती है. जिसमें में आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप ही चार्ज कर सकते हैं.
आप ट्रेन के साॅकेट में गर्म करने वाली मशीनें और पावरफुल टूल मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते.
रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 147 (1) के तहत अगर आप ट्रेन के डब्बे में मोबाइल और लैपटॉप के अलावा और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को इस्तेमाल के लिए लगाते हैं
तो फिर आप पर 1000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है. इसके साथ ही आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है.