बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा. फिलहाल वह भारत में हैं, लेकिन लंबे समय तक यहां नहीं रहेंगी. 

ऐसा कहा जा रहा है कि शेख हसीना अब किसी अन्य यूरोपीय देश से मदद मांगने की कोशिश कर रही हैं. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किसी व्यक्ति को कोई देश शरण कब देता है और कौन सी प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा. आइए जानते हैं.

कोई भी व्यक्ति जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता के कारण अपने ही देश की सरकार से उत्पीड़न का शिकार हो और अपने देश जाने से डर रहा हो, वह व्यक्ति किसी भी देश में शरण के लिए अप्लाई कर सकता है.

कोई व्यक्ति अपने देश से भागा हो और किसी और देश में शरण चाहता हो तो वह युनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी (UNHCR) की आधिकारिक वेबसाइट पर अप्लाई कर सकता है. 

आपको बता दें, यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी है. लेकिन अगर किसी देश का पीएम या कोई बड़ा नेता किसी देश में शरण लेना चाहता है तो वह वहां की मौजूदा सरकार से सीधे बात करता है. 

इसके लिए वह वहां के विदेश मंत्रालय या फिर अपने देश में मौजूद उस देश के उच्चायोग से मदद लेता है.

अगर को सामान्य इंसान किसी देश में शरण के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ जरूर रखने चाहिए. इनमें पासपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है. 

दरअसल, आपका पासपोर्ट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा ठोस पहचान पत्र माना जाता है. बिना पासपोर्ट के आप विदेशी धरती पर कदम भी नहीं रख सकते.

इसके अलावा अन्य पहचान पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट या आधार कार्ड जैसा कोई नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी आपको अपने साथ रखना चाहिए.