इस देश में समलैंगिक होने पर सीधा जेल! कानून ऐसा कि याद आ जाए छठी का दूध
इराक की संसद ने शनिवार को समलैंगिक संबंधों को लेकर एक कानून पारित किया.
संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानते हुए लगभग 15 साल की जेल की सजा का ऐलान किया. इस कानून का मकसद धार्मिक मूल्यों को बनाए रखना है.
लेकिन इराक में एलजीबीटी समुदाय को लेकर पारित हुए इस कानून की अधिकार अधिवक्ताओं (Rights Advocates) ने निंदा की.
जानकारी के मुताबिक, कानून का मकसद “इराकी समाज को नैतिक पतन और दुनिया भर में बढ़ती समलैंगिकता से बचाना है.
इस कानून का मुख्य रूप से शिया मुस्लिम पार्टियों का समर्थन मिला, जो मुस्लिम इराक की संसद में सबसे बड़ा गठबंधन बनाते हैं.
इराक ने समलैंगिकता के खिलाफ कदम उठाते हुए समलैंगिकता पर समान-लिंग संबंधों पर कम से कम 15 साल की जेल की सजा सुनाई है.
कानून में यह भी कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के अपने “जैविक लिंग” को बदलने या जानबूझकर दूसरे जेंडर के तरीके से कपड़े पहनने वाले के लिए एक से तीन साल तक की जेल का प्रावधान करता है.
हालांकि इराक के बिल में शुरू में समलैंगिक कृत्यों के लिए मौत की सजा शामिल थी. लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के कड़े विरोध के बाद कानून के पारित होने से पहले इसमें संशोधन किया गया.
60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन कृत्य की इजाजत दी गई हैं.