माधवी के खिलाफ IPC की धाराओं 171C (चुनाव में अनुचित प्रभाव), 186 (लोक सेवक के काम में बाधा डालना), 505(1)(C) (उकसाने का इरादा) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 (मतदान केंद्र पर कदाचार) के तहत केस दर्ज हुआ है.
जानें क्या कहते हैं मतदाताओं की पहचान वेरीफाई करने की जिम्मेदारी और अधिकार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का है.
बुर्का या घूंघट में चेहरा ढंककर पहुंची महिला मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा हो सके, साथ ही फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए Election Commission ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
इसके मुताबिक, अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर काफी संख्या में चेहरा ढंककर महिला मतदाता पहुंच रही हों तो अधिकारियों को उनकी पहचान के लिए खास व्यवस्था करनी चाहिए.