चुनाव के दौरान सिर्फ इतना कैश ही साथ लेकर चले, वरना हो सकती है परेशानी

देश में इस समय चुनाव का माहौल है.

19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जबकि चुनाव के परिणाम 4 जून को आने हैं.

चुनाव की वजह से देशभर में ‘आचार संहिता’ लागू है और इससे जुड़े नियम सिर्फ नेताओं पर ही नहीं, बल्कि आम आदमी पर भी लागू होते हैं.

इसमें आप कितना कैश, ज्वैलरी या शराब लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, इन सबके लिए लिमिट तय की गई हैं.

चुनाव में कैश के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इसकी एक फिक्स लिमिट तय की हुई है.

अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा कैश मिलता है, तो उसे जब्त भी किया जा सकता है.

अगर आपके पास 50,000 रुपए से ज्यादा कैश या 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत का गिफ्ट आइटम है, तो आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा.

अगर आप उससे जुड़े दस्तावेज जैसे कि बिल या बैंक स्टेटमेंट दिखाने में असफल रहते हैं, तब आपके कैश को जब्त किया जा सकता है.

जांच के दौरान अगर आप अथॉरिटीज को प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं तो आपकी डिटेल्स लेकर आपका कैश वापस कर दिया जाता है.