देश में फ्लाइट का सफर करने वाले लोगों की संख्या में दिनोदिन बढ़ोतरी हो रही है. जिससे भारत का विमानन उद्योग भी  बहुत तेजी से बढ़ रहा है. 

लेकिन इसके साथ ही यात्रियों की शिकायतों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है . जिनमे यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या फ्लाइट्स की लेट और कैंसिल की है.

ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि अगर किसी एयरलाइंस कंपनी की लापरवाही के कारण फ्लाइट देर या रद्द होती है तो उसके लिए क्या नियम है. 

DGCA के नियम के अनुसार अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट को रिशेड्यूल करती है तो उसे इसकी जानकारी 24 घंटे पहले देनी होगी. 

वहीं फ्लाइट 6 घंटे से ज़्यादा लेट होने पर यात्री यात्रा रद्द कर टिकट का रिफंड ले सकता है. 

इसके साथ ही फ्लाइट कैंसल होने पर कंपनी को पैसेंजर के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करेगी या टिकट के पैसे रिफंड करेगी. 

फ्लाइट में 4 घंटे से ज्यादा देरी पर यात्रियों को एयरलाइंस की तरफ से मुफ्त में खाने पीने की चीजें भी देनी पड़ेगी.

अगर फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लेट है तो यात्रियों को फ्री में होटल में ठहरने की व्यवस्था भी एयरलाइन को करनी होती है. 

अगर किसी एयरलाइंस की लापरवाही के कारण आपकी फ्लाइट छूटती है तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

अगर आप एयरलाइंस के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो AirSewa portal पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.