आप जानते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के फोटो से छेड़छाड़ पर मिलती है कितनी सजा?

भारत में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर से छेड़छाड़ करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. लेकिन सोशल मीडिया और एआई के विकास के साथ-साथ, तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ एक आम बात हो गई है.

हालांकि, अगर यह छेड़छाड़ भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की तस्वीर से की जाती है, तो यह कानूनी जुर्म है.

भारत में 1950 में प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) कानून लागू किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय प्रतीकों, चिह्नों और नामों के अनुचित प्रयोग को रोकने का प्रयास किया गया.

इस कानून के अनुसार, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर से छेड़छाड़ करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना था. हालांकि, हाल के दिनों में भारत सरकार ने इस कानून में बदलाव किए हैं.

अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर से छेड़छाड़ करने पर जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक और छह महीने तक की सजा हो सकती है. पहली बार में गलत उपयोग करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.

अगर किसी कंपनी ने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया, तो यह अपराध माना जाएगा और दोबारा गलती करने पर सजा और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

भारत सरकार ने इस कानून में सुधार करके जुर्माने को 1000 गुना तक बढ़ा दिया है, ताकि इन प्रतीकों का सम्मान बना रहे और उनका दुरुपयोग न हो.