क्या आपको मालूम है भारत के किन-किन शहरों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं आप? जानें
भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते.
इनमें प्रमुख हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, जहां साल 1972 के भूमि कानून की धारा 118 के तहत बाहरी व्यक्तियों को खेती वाली जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है.
इसके अलावा, नागालैंड में भी बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते.
राज्य बनने के बाद, आर्टिकल 371 ए के तहत नागालैंड में विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है.
सिक्किम में भी बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते. यहां केवल सिक्किम के निवासी ही संपत्ति खरीद सकते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत निर्धारित है.
अरुणाचल प्रदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं है. यहां कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही ट्रांसफर किया जा सकता है.
इसके अलावा, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में भी जमीन खरीदने से जुड़े कई नियम और कानून हैं, जो बाहरी लोगों के लिए कठिन होते हैं.
नॉर्थ ईस्ट के निवासी भी एक-दूसरे के राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते. इन राज्यों में जमीन की बिक्री और खरीद पर कई विशेष प्रतिबंध लागू हैं.