आपको मालूम है क्या हैं आर्मी और पैरा मिलिट्री में टैटू को लेकर नियम? यहां जानें
भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस में टैटू को लेकर बेहद सख्त नियम हैं. इन बलों में टैटू गुदवाने की इजाजत कुछ खास शर्तों के साथ दी जाती है.
भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी थल सेना, वायु सेना और नेवी के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस में भी यह नियम लागू होते हैं.
इन बलों में टैटू केवल कुछ विशेष स्थानों पर गुदवाने की अनुमति है, जैसे कि हथेली के बाहरी हिस्से में, या फिर हाथ के अंदरूनी हिस्से में कोहनी से नीचे और हथेली के ऊपर के हिस्से में.
इनमें केवल धार्मिक चिन्ह और नाम से संबंधित टैटू ही स्वीकार्य होते हैं. भर्ती के समय कैंडिडेट्स को टैटू के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है.
हालांकि, नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि टैटू का आकार कितना होना चाहिए. इसके अलावा, शरीर के अन्य हिस्सों में टैटू गुदवाने की अनुमति नहीं है.
हालांकि, भारतीय सेना और अन्य बलों की नियमावली में एक खास श्रेणी भी है, जिसमें शामिल उम्मीदवारों को शरीर के किसी भी हिस्से में टैटू गुदवाने की इजाजत होती है.
यह श्रेणी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए है. इस वर्ग के अभ्यर्थी अपने शरीर के किसी भी हिस्से में टैटू गुदवा सकते हैं.